EDLI Scheme क्या है | कैसे कर्मचारियों को मिलेगा 7 लाख तक का बीमा

दोस्तों क्या आपको पता है की EPF सदस्य बनते ही आप अपने आप एक बीमा योजना के भी सदस्य बन जाते है। वह बीमा योजना का नाम Employees Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) है। आईये आपको इस बीमा योजना के बारे में हम बताते है।

Employees Deposit Linked Insurance Scheme क्या है ?

Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 यानी EDLI स्कीम 1 अगस्त 1976 के दिन लॉन्च हुई थी।

ईपीएफ योजना का प्रत्येक सदस्य अनिवार्य रूप से इसका भी सदस्य होता है लेकिन इसके लिए उसे कोई अंशदान या प्रीमियम नहीं देना होता है। यह अंशदान उसका नियोक्ता देता है। जो उसका वेतन जिसपर उसका पीएफ कटता है उसका 0.5 % होता है। यानी की 100 रुपये पर 50 पैसे।

Employees Deposit Linked Insurance Scheme के लाभ | Benefit

नियोक्ता इसे कर्मचारी से वसूल नहीं कर सकता है। इस योजना के सदस्य की नौकरी में रहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी या नोमिनी को जो लाभ मिलते है वो भी हम आपको बता देते है। निम्नानुसार लाभ प्राप्त होता है।

  • सबसे पहले तो अगर सदस्य ने 12 माह से कम सर्विस किया है तो नोमिनी को सेवा के दौरान ईपीएफ अकाउंट के औसत शेष के बराबर राशि मिलती है।
  • अगर औसत शेष 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उसे 50,000 हजार और अतिरिक्त 50,000 हजार की औसत से अधिक का 40 % मिलेगा। पर यह राशि 1,00,000 से अधिक नहीं होगी।
  • यदि सदस्य की मृत्यु 15 फरवरी 2018 से 27 अप्रैल 2021 के बीच हुई है और अगर वह उसी प्रतिष्ठान में लगातार 12 महीने तक सेवारत रहा है जहां उसकी मृत्यु हुई है तो नॉमिनी को सदस्य के पिछले 12 महीने के औसत वेतन, अधिकतम 15000 तक का 30 गुना और ईपीएफ अकाउंट के औसत शेष का आधा मिलेगा। इस औसत शेष के आधे की ऊपरी सीमा 1,50,000 रुपये है।
  • दोनों राशियाँ मिलकर अगर 2,50,000 रुपये से कम होती है तो भी न्यूनतम 2,50,000 रुपये दिए जायेंगे।
  • अगर सदस्य की मृत्यु 28 अप्रैल 2021 के बाद हुई हो और मृत्यु के पहले लगातार 12 महीने तक सेवा में रहा हो तो नोमिनी को सदस्य के पिछले 12 महीने के औसत वेतन का 35 गुना मिलेगा। साथ ही उसके ईपीएफ अकाउंट के औसत शेष का 50 % भी मिलेगा।
  • शर्त यह है की दोनों राशियाँ मिलकर कम से कम 2,50,000 और अधिकतम 7,00,000 रुपये होगी।

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EDLI Scheme Eligibility | पात्रता

इस योजना का लाभ निम्नलिखित लोगो को ही प्राप्त हो सकता है।

  • यह योजना का लाभ वही कर्मचारी ले सकते है जिसने वेतन प्रति माह 15000 रुपये है।
  • जिस कंपनी में 20 या उससे अधिक कर्मचारी है वैसे कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।

Employees Deposit Linked Insurance Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज

यह योजना का लाभ लेने के लिए निचे बताये गए दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

  • सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र
  • अगर क्लेम नाबालिक की तरफ से किया गया है तो गार्जियनशिप प्रमाणपत्र
  • जिस बैंक में फण्ड ट्रांसफर किया जायेगा उस बैंक का एक कैंसिल चेक
  • क़ानूनी उत्तराधिकारी द्वारा क्लेम के मामले में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

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Employees Deposit Linked Insurance Scheme के लाभ को क्लेम कैसे करे ?

  • सदस्य की मृत्यु के बाद यह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 5 IF भरना आवश्यक है।
  • सदस्य की मृत्यु के दरमियान सदस्य ईपीएफ योजना में एक्टिव होना आवश्यक है।
  • सदस्य जिस व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त करेगा वही व्यक्ति की सदस्य की मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • यदि कोई भी नॉमिनी नहीं है, तो सदस्य के परिवार का अन्य व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है।
  • अगर सदस्य के परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है तो Employees Deposit Linked Insurance Scheme का लाभ मृत सदस्य के क़ानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा।
  • क्लेम फॉर्म को कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वेरीफाई किया जायेगा।
  • यदि कोई कंपनी नहीं है तो मजिस्ट्रेट, पोस्टमास्टर या सबपोस्टमास्टर, MLA या MP, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, बैंक का मैनेजर (जहां कर्मचारी का बैंक अकाउंट था) और EPF तथा CBT के क्षेत्रीय समिति के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित तथा वेरीफाई किया जायेगा।

EDLI Scheme का लाभ का भुगतान किसे किया जायेगा ?

इस योजना के तहत उस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसे सदस्य ने ईपीएफ योजना 1952 के तहत नामांकित किया होता है। इसलिए सभी सदस्यों को चाहिए की वो ईपीएफ योजना के अंतर्गत इ-नामांकन जरूर फाइल करे।

यदि सदस्य ने मृत्यु के पहले कोई नामांकन नही किया है तो बीमा राशि को उसके परिवार के सदस्यों के बीच में बराबर-बराबर बाँट दिया जायेगा।

लेकिन परिवार के जिन सदस्यों को कोई भी भाग देय नहीं होगा उसमे निम्नलिखित लोग शामिल है।

  • बालिक पुत्र
  • विवाहित पुत्रिका जिनके पति जीवित है।
  • मृत पुत्र की विवाहित बेटी जिसके पति जीवित है
  • अगर बीमा राशि पाने का हकदार व्यक्ति सदस्य की हत्या का आरोपी है तो उसके भाग का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वो दोषमुक्त ना हो जाये।

हम यह भी बता दे सदस्य की मृत्यु के पश्चात जन्मे बच्चे का भी हक उतना ही होगा जितना मृत्यु से पहले जन्मे बच्चे का है।

तो यह थी Employees Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) के बारे में समस्त जानकारी। आशा है अब आप EDLI यानी Employees Deposit Linked Insurance Scheme को अच्छे से समज गए होंगे।

हम अपने प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करते है की अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु ईपीएफ खाते में अधिकतम बैलेंस रखे ताकि आपके आश्रितो को बीमा योजना का अधिकतम लाभ मिल सके।

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